छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2022

आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन मे बहुत से बाधाएं आती हैं और उनमें से परिवार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लड़की का विवाह होता है। वर्तमान समय मे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कन्याओं के हित को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का क्रियान्वयन किया गया है, आज के समय में यह योजना काफी सार्थक सिद्ध हो रहा है। आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहा योजना के बारे में विस्तार से बतायेंगे।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2022

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरुआत 2005-2006 किया गया है, यह योजना वर्तमान समय मे भी चल रहा है, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओ का विवाह में सरकार द्वारा 25000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, वर्तमान समय मे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ एवं निराक्षित कन्याओं को भी विवाह के लिए शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2022 के लिए योग्यता

यदि आप इस योजना के माध्यम से विवाह करना चाहते है तब आपके पास निम्न योग्यता होनी चाहिए-

  • आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • कन्या की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होना चाहिए।
  • यदि कन्या BPL कार्डधारी परिवार से है तब भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्र है।
  • एक परिवार की केवल 2 कन्या ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।

छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
यदि कोई भी कन्या छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना का लाभ उठाना चाहती है और इस योजना के सहायता से विवाह करना चाहती है तब निम्न दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है-

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • विवाह प्रमाण पत्र (विधवा महिला के लिए)
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तहत दी जाने वाली आर्थिक राशि :

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए 25000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। एवं यह राशि निम्न तरह से विभक्त होता है, 5 हजार रुपये वर वधु के श्रृंगार सामग्री के लिए, 14 हजार रुपये विवाह के अन्य उपहार सामग्री के लिए, 1 हजार रुपये वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप मे जमा किया जाता है और 5 हजार रुपये सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या को दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी जो आर्थिक रूप से कमजोर है एवं कन्या का विवाह करने में सक्षम नही है, ऐसे परिवार की कन्या की विवाह के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, साथ ही इस योजना का क्रियान्वयन विवाह के समय मे आर्थिक रूप से संकट आने वाले कठिनाइयों का निवारण करने के लिए लाया गया है। इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा, दहेज की लेनदेन पर रोक लगेगा, सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा मिलेगा, एवं सामाजिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, आदि उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत किया गया है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करे :

यदि आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह करना चाहते है तब आपको निम्न चीजों का ध्यान देना होगा

  • सबसे पहले आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास उनके ऑफिस जाना होगा।
  • अब आपको इसके पश्चात वहां से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आपको इस आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ना होगा एवं जो भी जानकारी पूछी गई है जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि आप इस दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय जैसे महिला बाल एवं विकास विभाग में जमा करना होगा।
  • इस तरह से आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र आसानी से जमा कर सकते है।
  • यदि आपका आवेदन पत्र में दिया सभी जानकारी सही पाया जाता है तब आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्र होंगे।

छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना की विशेषता

वर्तमान समय मे निर्धन, गरीब एवं विधवा महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है एवं इस योजना का निम्न विशेषता है-

  • इस योजना के तहत कन्या के विवाह के लिये 25 हजार रुपये मिलता है।
  • इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया है।
  • इस योजना की लाभ के लिये कन्या की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ विधवा, अनाथ एवं निरीक्षक कन्याए के लिए है।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना है।

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